बाल श्रम कानून के तहत नोटिस जारी

*बाल श्रम कानून के तहत नोटिस जारी*

*दर्जी कुआं बाजार, मछली बाजार व मनकापुर के दो नियोजकों को बाल श्रम कराते हुए पाए जाने पर श्रम विभाग द्वारा नोटिस दिया गया*

आज वृहस्पतिवार को दर्जीकुँवा, मछ्ली बाजार व मनकापुर में उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में श्रम विभाग के नेतृत्व में, चाइल्ड लाइन और एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट एवम विशेष किशोर पुलिस इकाई की संयुक्त टीम द्वारा जनपद गोंडा के दर्जी कुआं , मछ्ली बाजार एवं मनकापुर में सघन रुप से बालश्रम उन्मूलन अभियान का संचालन किया गया।
उन्होंने बताया है कि दर्जीकुँवा एवम मछ्ली बाजार व मनकापुर के दो प्रतिष्ठानों के नियोजकों को बाल श्रम कराते हुए पाए जाने पर श्रम विभाग द्वारा नोटिस दिया गया।

वहीं बताते चलें कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बताया संबंधित प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है अभियान का संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित प्रताप, मछ्ली बाजार चौकी इंचार्ज वीरेन्द्र शुक्ला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के उपनिरीक्षक रामप्रसाद, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन श्री चंद्रेश यादव व चाइल्ड लाइन प्रभारी श्री आशीष मिश्रा तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई से हेडकांस्टेबल गौचरन एवं महिला आरक्षी बबिता सिंह ,मीनू तथा कांस्टेबल अरविंद के साथ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराना है और लोगों को जागरूक करना है।

साभार -कौशलेन्द्र प्रताप सिंह

संपादक -एस.के.सिंह-ब्यूरो

रिपोर्ट @S9 Bharat

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